आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) के बारे में विस्तार से जानकारी:
आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के एक उप-योजना के रूप में 2017 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दूर-दराज के गांवों में सुरक्षित, सस्ती और समुदाय-निगरानी वाली परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है।
योजना के उद्देश्य:
* ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार: दूरदराज के गांवों को बाजारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ना।
* आजीविका के अवसर प्रदान करना: स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को ग्रामीण परिवहन सेवाएं चलाकर आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करना।
* ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना: स्थानीय स्तर पर स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना।
* आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: परिवहन सेवाओं की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देना।
योजना के लाभ:
* ब्याज मुक्त ऋण: स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वाहन खरीदने के लिए ₹6.5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण सामुदायिक निवेश निधि (CIF) से दिया जाता है, जो DAY-NRLM के तहत SHGs को प्रदान की जाती है।
* सुरक्षित और किफायती परिवहन: ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और किफायती परिवहन सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा होती है।
* बाजार तक पहुंच: किसानों और विक्रेताओं को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।
* स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच: ग्रामीण निवासियों को स्कूलों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होती है।
* रोजगार सृजन: स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
* महिलाओं का सशक्तिकरण: यह योजना ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है।
पात्रता मानदंड:
* इस योजना का लाभ केवल स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य ही उठा सकते हैं।
* चयनित SHG सदस्य साक्षर होना चाहिए।
* चयनित SHG सदस्य के पास वाहन चलाने के लिए वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
* वैकल्पिक रूप से, परिवार का कोई सदस्य जिसके पास वैध व्यावसायिक लाइसेंस हो, वह भी पात्र हो सकता है।
आवेदन करने का तरीका (आवेदन प्रक्रिया):
आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सीधे ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से नहीं होती है, बल्कि यह दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित होती है। यहां चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:
* स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना: यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और पात्र हैं, तो सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) का हिस्सा बनना होगा। यह योजना SHG सदस्यों के लिए ही है।
* SHG का गठन और सशक्तिकरण: DAY-NRLM के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित करके SHG बनाए जाते हैं और उनके फेडरेशन का गठन और सशक्तिकरण किया जाता है।
* समुदाय-आधारित संगठन (CBO) से संपर्क: SHG समुदाय-आधारित संगठनों (CBOs) का हिस्सा होते हैं। AGEY के तहत, CBOs SHG सदस्यों को वाहन खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करते हैं।
* राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन: राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) चयनित ब्लॉकों में व्यवहार्यता अध्ययन और यातायात सर्वेक्षण करता है ताकि उन मार्गों और वाहनों की संख्या और क्षमता की पहचान की जा सके जिन्हें स्थायी आधार पर संचालित किया जा सकता है।
* लाभार्थी का चयन और प्रशिक्षण: उपयुक्त SHG सदस्य का चयन किया जाता है और उन्हें वाहन चलाने और उद्यम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण (जैसे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) के माध्यम से) प्रदान किया जाता है।
* ऋण संवितरण और वाहन खरीद: CBO द्वारा SHG सदस्य को वाहन खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण (अधिकतम ₹6.5 लाख तक) प्रदान किया जाता है।
* वाहन का संचालन: SHG सदस्य को अनुमोदित मार्गों पर पूर्व-निर्धारित आवृत्ति पर वाहन चलाना होता है, जैसा कि CBO और SHG ऑपरेटर के बीच वित्तीय व्यवहार्यता और परिवहन लिंक की आवश्यकता के आधार पर सह-सहमति होती है।
* ऋण का पुनर्भुगतान: SHG सदस्य को अधिकतम 6 वर्षों की अवधि में ऋण का पुनर्भुगतान करना होता है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
* इस योजना के लिए कोई अलग से बजट नहीं होता है। सामुदायिक निवेश निधि (CIF) का उपयोग SHG सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है।
* यह योजना मांग-आधारित कार्यक्रम है, और राज्य अपनी आवश्यकता और मांग के आधार पर दूरस्थ ब्लॉकों और गांवों में वाहनों का समर्थन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
* वाहन के संचालन से संबंधित सभी कानूनी और वैधानिक आवश्यकताओं (जैसे वैध परमिट, रोड टैक्स परमिट, वैध बीमा पॉलिसी आदि) को पूरा करना SHG सदस्य की जिम्मेदारी होती है।
* यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देती है।
यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या आवेदन करने की प्रक्रिया में सहायता चाहते हैं, तो आपको अपने जिले के ग्रामीण विकास कार्यालय या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) से संपर्क करना चाहिए। वे आपको विस्तृत जानकारी और सही दिशा-निर्देश प्रदान कर सकते हैं।